दिनांक 26 दिसंबर 2023 को ग्राम रामपुर रेतिया पोस्ट-सुजौली, जनपद बहराइच के वन निवासियों के साथ की बैठक
रिपोर्ट जुनैद खान/ सुरज शुक्ला
दिनांक 26 दिसंबर 2023 को ग्राम रामपुर रेतिया पोस्ट-सुजौली, जनपद बहराइच के वन निवासियों के साथ बैठक की गई। बैठक में वन अधिकार कानून पर जागरूकता प्रदान की गई इसके पश्चात ग्राम स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें श्री जंगली प्रसाद को अध्यक्ष और श्री श्याम बिहारी को ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति रामपुर रतिया का सचिव चुना गया।
बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने कहा कि वन अधिकार कानून भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया सर्वाधिक मजबूत कानून है जिसे वर्तमान में मौजूद सभी वन कानूनों के प्रावधानों को पार करते हुए सर्वोपरि बनाया गया है। इस कानून के तहत लोगों को उनके कब्जे की जमीन पर मालिकाना हक दिए जाने के साथ-साथ उनके सामुदायिक अधिकारों पर भी मालिकाना हक दिए जाने का प्रावधान है। यह कानून अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भूमि संबंधी असुरक्षा से मुक्ति और जंगल में जाने के अधिकार को सक्षम बनाता है। जनपद बहराइच में वन अधिकार कानून के कार्य क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी जो निरंतर चल रही है और अब तक इस कानून के तहत 271 लोगों को वन भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त हो चुका है तथा पांच गांव राजस्व ग्राम हो चुके हैं । बैठक में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई कि उत्तर खीरी वन प्रभाग के धौरहरा रेंज के वन विभाग के अधिकारियों ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए उनके कब्जे की जमीनों पर वृक्षारोपण कर दिया है। यह शिकायत पर बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने बताया कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत जो भी व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 से वन भूमि पर कब्जेदार है उसे उसके कब्जे की जमीन से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक के सभी स्तरों पर मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए।
बैठक को राम समझ मौर्य, श्याम बिहारी, मनीराम, रामायन, लीला देवी, शांति देवी, सुनील आदि ने संबोधित किया। बैठक में सैकड़ो महिला पुरुष मौजूद रहे।