*मण्डलीय समीक्षा बैठक में DIG देवीपाटन ने मंडल के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए ये निर्देश

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*मण्डलीय समीक्षा बैठक में DIG देवीपाटन ने मंडल के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए ये निर्देश*

 

रिपोर्ट आरडी कुशवाहा

*आज दिनांक 21-07-2023 को पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा जनपद गोण्डा/बलरामपुर / बहराइच /श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षकगण के साथ कैम्प कार्यालय में मासिक समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी, जिसमें अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्न निर्देश दिये गये :-*

1-सोशल मीडिया पर सड़क पर झगड़ा या मारपीट की कोई भी घटना वायरल होती है तो उसके सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही हो। इस प्रकार की घटनाओं में समझौता न कराया जाये तथा न ही समझौतानामा स्वीकार किया जाये। इस प्रकार की घटनाओं से जनसामान्य में भय व्याप्त होता है। अतः गम्भीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाये।


2-क्षेत्राधिकारीगण के पास भारी संख्या में जाँच लम्बित होती है जिनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाये। जाँच के दौरान दोनों पक्षों को सुनकर जाँच का निष्कर्ष निकाला जाये। जाँच में मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को अलग-अलग अंकित कर विश्लेषण किया जाये।

3-थाना दिवस से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव उच्च स्तर का हो। प्रत्येक थाने पर थाना दिवस का रजिस्टर हो एवं उससे सम्बन्धित पत्रावली हो। जिसमें आवेदन पत्र की छायाप्रति (मूल आवेदन लेखपाल को दे दिया जाता है) अवश्य उपलब्ध रहे। साथ ही राजस्व विभाग के कर्मचारियों से इन प्रकरणों मे कृत कार्यवाही की आख्या मंगवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए पत्रावली में सुरक्षित रखा जाये। मात्र रजिस्टर में कृत कार्यवाही न अंकित हो, बल्कि आख्या भी प्राप्त की जाए।

4-थाना दिवस जितना सुचारू रूप से कार्यरत रहेगा उतना ही बेहतर तरीके से शिकायतों का निस्तारण किया जा सकेगा। जमीनी प्रकरणों में लेखपाल एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भेजी जाये एवं संयुक्त टीम ही जाँच कर थाने को रिपोर्ट उपलब्ध करायेगी । कार्यालय में बैठकर किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वार रिपोर्ट नही लगाए जाने की शिकायत नही आनी चाहिए।

5-बार्डर के थानों पर पुलिस द्वारा भ्रमणशील रहकर पूर्ण सतर्कता बरती जाए एवं समस्त प्रकार की तस्करी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए।

6-पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी के स्तर पर प्रत्येक अधिकारी प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग करना सुनिश्चित करें। साथ ही फुट-पेट्रोलिंग के दौरान जनसामान्य से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना सुनिश्चित करें। फुट पेट्रोलिंग के दौरान महत्वपूर्ण नगर / कस्बों में अतिक्रमण भी हटवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7-पुलिस अधीक्षक गण , जनपद न्यायाधीश से सम्पर्क स्थापित कर मानीटरिंग सेल की गोष्ठी का प्रतिमाह का आयोजन कराकर न्यायालय से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

8-पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जनपद में प्रतिमाह व्यापारियों की गोष्ठी आयोजित कराकर व्यापारियों की समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

9-बैंकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों से मिलकर शत-प्रतिशत सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

10-जनपद प्रभारी सुनिश्चित करें कि पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत गवाहों की समय से उपस्थिति हो तथा जनपद की मानीटरिंग सेल की गोष्ठी आयोजित करके पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कराकर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा कराया जाना सुनिश्चित करें। महिला सम्बन्धी अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान देकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायें।

11-अपने जनपद के प्रत्येक थानों के टाप-10 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे।

12-गॅगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत अधिक से अधिक जब्तीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

13-अवैध कटान व अवैध खनन के प्रकरणों में सख्ती बरतने व इनसे सम्बन्धित माफियाओं के विरूद्ध खनन विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

14-महिला अपराध सम्बन्धी कोई सूचना आती है तो तुरंत अभियोग पंजीकृत कर उसका निस्तारण किया जाये। छेड़खानी / बलात्कार आदि गम्भीर प्रकरणों में अभियोग पंजीकरण में विलम्ब न किया जाये।

15-जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में प्रभावी रात्रि गस्त कर चोरी की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाना सुनिश्चित करें।

*इस अवसर पर देवीपाटन परिक्षेत्र से संबंधित जनपदों के समस्त पुलिस अधीक्षक गण उपस्थित रहे।*

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